राष्ट्रीय
लॉकडाउन 4.0 में जानिए क्या-क्या खोलने की अनुमति, राज्य सरकार पर छोड़े गए ज्यादातर जिम्मेवारी
By Deshwani | Publish Date: 17/5/2020 11:03:23 PMनई दिल्ली। भारत को कोरोना से अबतक किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। जिसका यह कारण है कि रविवार 17 मई को समाप्त होने वाला लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया है। जिसकी अवधी 31 मई तक होगी, ऐसा गृह मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसके साथ ही नए वाले लॉकडाउन 4.0 में कुछ छूट की बात भी गई है। अब नए गाइडलाइन्स जारी करने की ज्यादातर जिम्मेवारी राज्य सरकार को दी गई हैं। वहीं केन्द्रीय विषयों पर गाइडलाइन्स केन्द्र सरकार जारी करेगी।
इस बार पहले की तरह ही स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने को कहा गया है। लॉकडाउन 4.0 में हवाई यात्रा भी संभव नहीं होंगे। ऐयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिग करना असंभव जैसा है। जिसका कारण है कि घरेलू व अंर्तराष्ट्रीय उड़ान को फिलहाल रोक दिया गया है।
सरकार ने मेट्रो ट्रेन सेवा को भी बंद रखने को कहा है। वहीं बस सेवा देने की अनुमति मिली है, जिसमें इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया गया है। राज्य सरकारें आपस में सहमती बना कर एक राज्य से दूसरे राज्यों तक बसों परिचालन कर सकेंगे।
सिनेमा हॉल, जिम या मॉल, इन सभी जगह जहॉ गैदरिंग ज्यादा होती है, बंद ही रहेंगे। इन्हें किसी तरह की छूट की इजाजत नहीं है। हालांकि रेस्त्राओं को होम डिलेवरी करने की अनुमति मिल गई है। वहीं कछ अन्य संस्था या प्रतिष्ठानों को खोलने को अनुमति देने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोर दिया गया है, जैसे मिठाई की दूकान, सैलून आदि। इसके साथ ही राज्य सरकारों को ग्रीन, ऑरेंज या रेड जोन निर्धारित करने की अनुमती दी गई है।