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चिन्मयानंद केस में ट्विस्ट, कोर्ट में अपने बयान से मुकरी छात्रा, झूठे साक्ष्य पेश करने का चलेगा मुकदमा
By Deshwani | Publish Date: 14/10/2020 1:29:02 PM
चिन्मयानंद केस में ट्विस्ट, कोर्ट में अपने बयान से मुकरी छात्रा, झूठे साक्ष्य पेश करने का चलेगा मुकदमा

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप के आरोप से जुड़े मुकदमे में बड़ा ट्विस्ट आया है। इस मामले में रेप का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा अदालत में अपने आरोपों से ही मुकर गई। कोर्ट में पीड़ित छात्रा ने अपना बयान बदलते हुए कहा कि चिन्मयानंद पर कभी यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया था। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील का दावा है कि कोर्ट के बाहर दोनों में समझौता हो गया है।  अब इस केस की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। 
 
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाने वाली 23 साल की छात्रा ने वीडियो जारी कर मुकदमा दर्ज करवाया था। लेकिन अब छात्रा कोर्ट में अपने आरोपों से ही मुकर गई है। 
 
बीते मंगलवार को कोर्ट में बयान दर्ज करने पहुंची छात्रा ने सभी को चौंकाते हुए कहा कि उसने कभी यौन शोषण का आरोप नहीं लगाया था। फिलहाल, बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जा रही है। 
 
इस धारा के तहत हो सकती है कार्रवाई 
अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 (झूठे दावे और एक मामले में झूठा मुकदमा) के तहत मामला दर्ज करने की अपील की। पिछले साल भाजपा के पूर्व सांसद चिन्मयानंद पर रेप का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में चिन्मयानंद के शैक्षणिक संस्थानों में से एक में दाखिला लेने वाली लॉ छात्रा ने एक साल से अधिक वक्त तक यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
 
गौरतलब है कि छात्रा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।  इससे पहले 28 अगस्त 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज़ कराई थी। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने SIT भी गठित की थी।मामले की जांच के दौरान दोनों FIR को एक साथ मिला दिया गया था।
 
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली थी जमानत 
इसी साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को जमानत मिली थी। इस मामले में आरोप लगाने वाली युवती पर भी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने के आरोप हैं। इसी मामले में स्वामी चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर से 5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का मामला दर्ज कराया था। 
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