अलवर गैंगरेप: 4 दोषियों को उम्रकैद, वीडियो वायरल करने वाले 5वें दोषी को 5 साल की सजा
जयपुर। राजस्थान में अलवर जिले के थानागाजी गैंगरेप केस में मंगलवार को कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया। 4 को उम्रकैद तो घटना का वीडियो वायरल करने वाले पांचवें आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि गैंगरेप की यह वारदात द्रौपदी के चीरहरण जैसी है। इसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाओं की अमर बेल (लगातार हो रही घटनाओं) को काटा जा सके।
जस्टिस बृजेश कुमार की अदालत में मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पिछले महीने 11 सितम्बर को पूरी हो गई थी। तब जस्टिस ने फैसला सुनाने के लिए 24 सितम्बर का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोर्ट में कामकाज पर रोक लगा थी। इसके बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।
थानागाजी पुलिस थाने में 2 मई 2019 को मामला दर्ज हुआ था, जिसमे दलित दंपत्ति को बंधक बनाकर पति के सामने ही युवती से गैंगरेप घटना को 5 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के मामले में चालान पेश किया था, जबकि एक आरोपी के खिलाफ वीडियो वायरल करने का मामला दर्ज किया था।
कोर्ट ने चार दोषियों इंद्राज, अशोक, छोटेलाल और हंसराज को उम्रकैद की सजा सुनाई। इन चारों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वीडियो वायरल करने के दोषी मुकेश को 5 साल की सजा मिली। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 16 दिन बाद ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। इस मामले में नाबालिग भी अपराधी है। उसके खिलाफ अलवर के जुवेनाइल बोर्ड में सुनवाई चल रही है।
पीड़ित से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी
गैंगरेप की इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद देशभर में इसे लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया आई थी। इसके बाद गहलोत सरकार ने आनन-फानन में कार्रवाई की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी थानागाजी गैंगरेप पीड़ित से मिलने उसके घर पहुंचे थे। राहुल ने पीड़ित के घर से दूर एक प्रेसवार्ता भी की थी।