राष्ट्रीय
अवमानना मामला: विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
By Deshwani | Publish Date: 27/8/2020 1:01:27 PMनई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा वर्ष 2017 में अदालत की अवमानना मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, बैंकों के एक समूह ने विजय माल्या के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। माल्या पर आरोप था कि उसने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर अपने बच्चों को 40 मिलियन यूएस डॉलर ट्रांसफर करने का आरोप था। जिसमें कोर्ट ने उसे दोषी पाया था। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या ने पुनर्विचार याचिका दायर की है।
वहीं, भगौड़े विजय माल्या ने कोर्ट की अवहेलना किया था। विजय माल्या को हाई कोर्ट का आदेश था कि कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई भी ट्रांजक्शन नहीं कर सकते। इसके बावजूद माल्या ने ट्रांजक्शन किया। इसी मामले में गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में उसकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई थी, जिसे कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बैंकों का कर्जा न चुकाने के बाद भगोड़ा घोषित किए गए विजय माल्या फिलहाल लंदन में हैं।
बता दें कि विजय माल्या पर 17 भारतीय बैंकों से 9 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने का आरोप है। कर्ज न लौटाने पर माल्या को भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित किया है। माल्या 2016 से ब्रिटेन में हैं।