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केन्द्रीय गृहमंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर डॉक्टरों ने राष्ट्रव्यापी प्रस्तावित आंदोलन वापस लिया, अब क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने पर क्षति का दोगुना जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 23/4/2020 2:10:55 PM
केन्द्रीय गृहमंत्री के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर डॉक्टरों ने राष्ट्रव्यापी प्रस्तावित आंदोलन वापस लिया, अब क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने पर क्षति का दोगुना जुर्माना

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद देशभर के डॉक्टरों ने प्रस्तावित आंदोलन वापस ले लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आंदोलन वापस लेने पर इंडियन मेडिकल एसोशिएशन- आईएमए को धन्यवाद दिया है।

कोविड महामारी के खिलाफ जंग में शामिल चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर केन्द्र सरकार ने एक नये अध्यादेश को मंजूरी दी है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की घटनाओ  पर अंकुश लगाने मे मदद मिलेगी। अध्यादेश से महामारी आपदा अधिनियम, अठारह सौ संतानवे में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसक कार्रवाई संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को चोट पहुंचाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने अथवा संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया कि स्वास्थ्यकर्मी कोविड-उन्नीस महामारी से देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।   


प्रकाश जावडेकर-- आरोग्यकर्मिया के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेस्मेन्ट अब बर्दा  श्त नहीं होगी व इसलिये उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है। बताया कि राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत ना मिलने वाला होगा। तीस दिन में इसकी इन्वेस्टीगेशन पूरी होगी। सेवियर इन्सपेक्टर के लेवल पर ही इन्वेस्टीगेशन होगी व एक साल मे फैसला आयेगा और कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 

 

श्री जावडेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोषियों को तीन से पांच महीने की कैद तथा पचास हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंभीर क्षति पहुंचाने के मामले में दोषी को छह महीने से सात वर्ष की कैद हो सकती है। ऐसे दोषियों पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या  क्लीनिक को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों से क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के मूल्य का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। 

 

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