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सिख विरोधी दंगा मामला: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट राजी
By Deshwani | Publish Date: 4/11/2019 2:31:06 PMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी करार दिए गए सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। सज्जन कुमार की ओर से वकील शेखर नफड़े ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच से जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि ‘‘हम इस पर गौर करेंगे ।"
पिछले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामले में जमानत नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सज्जन कुमार की अपील पर भी तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय से दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार (73) ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह फिलहाल जेल में हैं। कुमार को 1984 में एक-दो नवंबर को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के राज नगर एक में सिख समुदाय के पांच लोगों की हत्या और राजनगर गुरुद्वारे को जलाये जाने के मामले में दोषी ठहराया गया था।