राष्ट्रीय
केजरीवाल सरकार को राहत, ऑड-ईवन पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट का इनकार
By Deshwani | Publish Date: 1/11/2019 1:40:46 PM- हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से याचिकाओं में उठाई गई आपत्तियों पर 5 नवम्बर तक विचार करने को कहा
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड-ईवन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सीएनजी वाहनों को मिली छूट को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ऑड-ईवन से जुड़ी समस्याओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑड-ईवन योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार 5 नवम्बर तक इन याचिकाओं में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करे।
पिछले 22 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा था कि क्या आपके पास इस योजना के नोटिफिकेशन की कॉपी है तो याचिकाकर्ता उसे कोर्ट को उपलब्ध कराने में नाकाम रहा। जिसके बाद कोर्ट ने 1 नवम्बर को नोटिफिकेशन की कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।
याचिका एक वकील शाश्वत भारद्वाज ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना मौलिक अधिकारों का हनन करती है। याचिका में कहा गया है कि इस योजना के तहत महिलाओं को छूट देना लैंगिक समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि ऑड-ईवन योजना से कोर्ट में आने वाले पक्षकारों और वकीलों को परेशानी झेलनी पड़ेगी जो न्याय पाने के अधिकार का उल्लंघन है।