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आईएनएक्स मामला: सुप्रीम कोर्ट से मिली पी चिदंबरम को जमानत, फिलहाल ईडी मामले में हिरासत में रहेंगे
By Deshwani | Publish Date: 22/10/2019 11:39:33 AMनई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में है।
कोर्ट ने चिदंबरम को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के निष्कर्षों का ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने चिदंबरम को बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने से मना किया है। पिछले 18 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चिदंबरम जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वे ईडी के मामले में हिरासत में हैं।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था। उधर, चिदंबरम ने आरोप को गलत बताते हुए जमानत की मांग की। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम, उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम और कंपनियों समेत 15 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। मेहता ने कहा था कि सीबीआई इसका खुलासा नहीं करेगी कि पी चिदंबरम ने किस गवाह को प्रभावित किया लेकिन उसका नाम सक्षम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि गवाह इंद्राणी मुखर्जी नहीं हैं बल्कि कोई और है।
मेहता ने कहा था कि इस बात का गंभीर खतरा है कि गवाहों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस केस के महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाए। मेहता ने कहा था कि सीबीआई केवल आईएनएक्स डील की ही जांच नहीं कर रही है बल्कि वो चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्वीकृति देने में उनके और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की क्या भूमिका थी।
चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर सीबीआई की चार्जशीट में चिदंबरम को दोषी बताया गया है तो वे ट्रायल के दौरान साबित करें। 2-जी घोटाला मामले में गंभीर आरोप थे और सबको पता है कि उसका क्या हुआ। सिब्बल ने कहा था 15 मई 2017 से लेकर आज तक उन्होंने पूछताछ नहीं की। चिदंबरम से केवल एक बार पूछताछ की गई। सिब्बल ने कहा था कि जमानत कानून है। सिब्बल ने कहा था कि सीबीआई की ये कहना गलत है कि चिदंबरम के भागने की संभावना है। सिब्बल ने कहा था कि सीबीआई ने दो साल से ज्यादा के समय में हमसे पूछताछ नहीं की और आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं।