राष्ट्रीय
एयरसेल-मैक्सिस मामला: अग्रिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर चिदंबरम को नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 11/10/2019 3:33:06 PMनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम से आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी की एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोनों को मिली अग्रिम जमानत को ईडी की ओर से चुनौती दी गई है। जस्टिस सुरैश कैत ने चिदंबरम और कार्ति को उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने चिदंबरम और कर्ति से 29 नवंबर तक जवाब भी दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई 29 नवंबर को होगी। पिछले 5 सितम्बर को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी। पिछले 6 सितम्बर को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चित काल के लिए टाल दिया था। सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमेशा सुनवाई टालने की ही मांग करते हैं। जब आपकी जांच पूरी हो जाए, तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा। जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए, तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा।
पिछले 2 सितम्बर को सीबीआई और ईडी ने स्पेशज जज ओपी सैनी से कहा था कि पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। सीबीआई और ईडी दोनों ने कहा था कि पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एयरसेल-मैक्सिस डील को मंजूरी दी। दोनों को अगर सुरक्षा दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ने गंभीर आर्थिक अपराध किया है और यह आम जनता और देश के हित में नहीं है। चिदंबरम से कड़ाई से निपटने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में जांच अभी जारी है। चिदंबरम मनी लांड्रिंग के आरोपित हैं और उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिये अपने अपराधों को अंजाम दिया।