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रिश्वतखोरी मामला: राकेश अस्थाना के खिलाफ धीमी जांच पर सीबीआई को हाईकोर्ट की फटकार
By Deshwani | Publish Date: 9/10/2019 2:43:02 PMनई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ चल रही जांच पूरी करने करने के लिए दो महीने का और वक़्त दिया है। कोर्ट ने जांच की धीमी रफ़्तार को लेकर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने साफ कर दिया कि इस मामले में जांच पूरी करने के लिए एजेंसी को इसके बाद और वक्त नहीं दिया जाएगा।
सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा था लेकिन अदालत ने दो महीने का वक्त और देकर उसकी याचिका का निपटारा कर दिया। अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि न्यायिक सहायता के लिए अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं और उसके जवाब का इंतजार है, जवाब आने तक जांच पूरी नहीं की जा सकती।
बनर्जी ने अदालत से और तीन महीने का वक्त देने का अनुरोध किया लेकिन इस याचिका का तीन आरोपियों अस्थाना, डीएसपी देवेंद्र कुमार और कारोबारी मनोज कुमार के वकील ने विरोध किया। आस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधि का मामला दर्ज किया गया है।