राष्ट्रीय
मुंबई में आरे कॉलोनी के जंगलों में अब नहीं होगी पेड़ों की कटाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
By Deshwani | Publish Date: 7/10/2019 11:23:21 AMनई दिल्ली। मुंबई की आरे काॅलोनी में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में दशहरे के अवकाश के दिनों में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण की स्पेशल बेंच ने इस मसले पर सुनवाई की। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि अब आरे कॉलोनी में पेड़ न काटे जाएं। इससे पहले कोर्ट ने पूछा कि क्या यह जंगल है या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। छात्रों की ओर से संजय हेगड़े ने कहा कि आरे को जंगल घोषित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग चल रहा है।
वरिष्ठ वकील गोपाल ने कहा कि आरे का मामला काफी पुराना है और 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की परिभाषा घोषित करने की बात कही थी लेकिन महाराष्ट्र की ओर से इस पर परिभाषा नहीं दी गई। वकील ने कहा कि जब आरे मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, तब संजय गांधी वन को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मांग हुई थी। वकील की ओर से बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इस क्षेत्र को संवेदनशील माने जाने से इनकार किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा आ हमें वो नोटिफिकेशन दिखाइए जिसमें आरे कॉलोनी का जिक्र है।
गौरतलब है कि आरे कॉलोनी में कुल 2700 सौ पेड़ काटे जाने की योजना है, जिनमें से 1500 पेड़ों को गिरा दिया गया है। मेट्रो शेड के लिए आरे कॉलोनी के पेड़ों की कटाई का विरोध सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता के साथ कई नामचीन हस्तियां कर रही है।