राष्ट्रीय
फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हिरासत के खिलाफ याचिका हुई खारिज
By Deshwani | Publish Date: 30/9/2019 3:07:01 PMनई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य वाइको की उस याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को उसके समक्ष पेश करने की मांग की गयी। साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा कि एमडीएमके नेता जन सुरक्षा कानून (PSA) के तहत गिरफ्तार के आदेश को चुनौती दे सकते हैं।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वाइको के वकील से कहा अब्दुल्ला जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं। वाइको के वकील ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के आचरण पर सवाल उठाया और दावा किया कि 16 सितंबर को उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई से कुछ मिनटों पहले ही अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में ले लिया गया।
पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा कानून के तहत अब्दुल्ला के खिलाफ हिरासत के आदेश को सक्षम प्राधिकरण के समक्ष चुनौती दे सकता है।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के एक दिन पहले से ही कई अलगाववादी नेताओं को उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया है। फारूक अब्दुल्ला भी गुपकर रोड स्थित अपने घर में नजरबंद हैं। उनको लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है। हां, मगर परिवार के लोग मुलाकात कर सकते हैं। वहीं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को लोगों से मिलने से मना कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला को हरि निवास में कैद रखा गया है, जबकि महबूबा मुफ्ती को चस्मा शाही अतिथिशाला में रखा गया है।