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मनी लांड्रिंग मामला: जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार
By Deshwani | Publish Date: 26/9/2019 5:20:36 PMनई दिल्ली। मनी लांड्रिंग के मामले में जेल में बंद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। पिछले 25 सितम्बर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डीके शिवकुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार कुहार ने अपने फैसले में कहा था कि जांच अभी अहम मोड़ पर है और डीके शिवकुमार को अभी जमानत देना जांच पर असर डाल सकता है। कोर्ट ने कहा था कि डीके शिवकुमार प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वे गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि ईडी ने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं जिनमें 317 खातों की सूची और संपत्तियां भी शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से केएम नटराज ने कहा था कि डीके शिवकुमार की समाज में गहरी पैठ है। इस केस में गहरी साजिश नजर आती है। इसका खुलासा जरूरी है। जमानत देने पर वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इनकम टैक्स जांच के दौरान कुछ गवाहों ने बयान दिये थे, लेकिन सात-आठ महीने बाद वे पलट गए। जाहिर है, उनको आरोपित की ओर से प्रभावित किया गया।
डीके शिवकुमार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी के अधिकारी बार-बार बड़ी रकम के बरामद होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसे साबित करने वाले दस्तावेज और सबूत कहां हैं? हर दिन ईडी के अधिकारी रकम को बढ़ाते रहते हैं। सिंघवी ने कहा था कि जब सारे दस्तावेज ईडी के कब्जे में हैं तो छेड़छाड़ की बात बेमानी है।