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आईएनएक्स मीडिया डील मामला: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ी
By Deshwani | Publish Date: 19/9/2019 6:07:11 PM
आईएनएक्स मीडिया डील मामला: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील मामले में पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है। चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही थी। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने चिदंबरम को पुन: न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही कोर्ट ने चिदंबरम के परिवार वालों को उनसे मिलने की इजाजत भी दे दी है।
 
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की। इसका चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा कि न्यायिक हिरासत बढ़ाने की याचिका में कोई कारण नहीं बताया गया है। जब स्पेशल जज अजय कुमार ने कहा कि चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ाई जा सकती है तो सिब्बल ने इसका विरोध किया।
 
चिदंबरम की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चिदंबरम पहले से ही 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में थे और उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए। केवल इसलिए कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 23 सितम्बर को हाई कोर्ट में होनी है। उन्हें लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने चिदंबरम के मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की मांग की।
 
उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो कुछ भी कहेंगे, हम उसे मानेंगे। सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम के लिए सेल में एक कुर्सी भी नहीं है। बेड पर तकिया भी नहीं है। उनका वजन भी घट गया है। उनका एम्स में मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हिरासत बढ़ाई जाती है तो उसकी अवधि कम किया जाना चाहिए। तब तुषार मेहता ने कहा कि हर कैदी का स्वास्थ्य हमारी चिंता है। कानून के मुताबिक जेल प्रशासन काम करेगा। जज ने कहा कि एम्स कोर्ट नहीं है कि वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए निर्देश देगा। इस बारे में हाई कोर्ट का भी निर्देश है। सिंघवी ने कहा कि तब राममनोहर लोहिया में मेडिकल एग्जामिनेशन करा दिया जाए। न्यायिक हिरासत 4 दिन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।
 
पिछले 13 सितम्बर को कोर्ट ने चिदंबरम की ईडी की हिरासत में जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया था। ईडी ने चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि हमें अभी चिदंबरम की हिरासत नहीं चाहिए। ईडी को जब हिरासत की जरूरत होगी तो वो कोर्ट में याचिका दायर करेगी। ईडी ने कहा था कि यह आरोपित तय नहीं कर सकता कि कब जांच एजेंसी उसको हिरासत में ले और कैसे जांच को आगे बढ़ाए।
 
उल्लेखनीय है कि पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछले 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। 21 अगस्त के बाद चिदंबरम की ईडी हिरासत 5 सितम्बर तक बढ़ाई गई। 5 सितम्बर को कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितम्बर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने चिदंबरम की गिरफ्तारी की मांग की है।
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