राष्ट्रीय
फारूक अब्दुल्ला पीएसए के तहत गिरफ्तार, 2 साल तक रखे जा सकते हैं कैद
By Deshwani | Publish Date: 16/9/2019 4:59:55 PMजम्मू। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत गिरफ्तार करके उनके आवास को ही सब्सिडरी जेल घोषित किया गया है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला अपने ही घर में रहने को मजबूर हैं और इस बीच वह अपने किसी मित्र व किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं मिल पाएंगे। इस बीच फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 30 सितम्बर तक जवाब मांगा है।
पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पिछले महीने 5 अगस्त से नज़रबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एमडीएमके नेता वाइको के हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई से एक दिन पहले ही रविवार को फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया है। इस एक्ट के तहत किसी भी शख्स को 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के हिरासत में रखा जा सकता है। एमडीएमके नेता वाइको के हैबियस कॉर्पस याचिका पर ही आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 30 सितम्बर तक जवाब मांगा है।