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आईएनएक्स मीडिया डील: पी चिदंबरम की ईडी की हिरासत में जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज
By Deshwani | Publish Date: 13/9/2019 5:38:35 PMनई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली की अदालत ने चिदंबरम के प्रवर्तन निदेशालय के सामने आत्मसमर्पण की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब चिदंबरम को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि हमें अभी चिदंबरम की हिरासत नहीं चाहिए। ईडी को जब हिरासत की जरूरत होगी तो वह कोर्ट में याचिका दायर करेगी। ईडी ने कहा था कि यह आरोपित तय नहीं कर सकता कि कब जांच एजेंसी उसको हिरासत में ले और कैसे जांच को आगे बढ़ाए।
चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आखिर अब क्यों नहीं हिरासत में ले रहे, जबकि मैं न्यायिक हिरासत में रहना चाहता हूं। यह जान-बूझकर ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि चिदंबरम जेल में रहें। सिब्बल ने कहा था कि अभियुक्त का कोर्ट में सरेंडर करने का हमेशा अधिकार रहता है। इसका मेहता ने विरोध करते हुए कहा था कि मैं एक अन्य एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। वो मनी लाॅन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। अगर कोई अभियुक्त यह तय करे कि उसे कब गिरफ्तार होना है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे।
उल्लेखनीय है कि पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील के सीबीआई से जुड़े मामले में पिछली 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद चिदंबरम की ईडी हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई गई। 5 सितंबर को कोर्ट ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने चिदंबरम की गिरफ्तारी की मांग की है।