राष्ट्रीय
एससी-एसटी एक्ट में पुनर्विचार याचिका तीन जजों की बेंच को रेफर, अगले हफ्ते होगी सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 13/9/2019 1:15:37 PMनई दिल्ली। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून के प्रावधानों को हल्का करने के पिछले साल दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आगे विचार के लिए तीन जजों की बेंच के पास रेफर कर दिया है। तीन जजों की बेंच इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी।
पिछले साल दिए इस फैसले में कोर्ट ने माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने फैसले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बाद में केंद्र सरकार ने रद्द किए गए प्रावधानों को दोबारा जोड़ दिया था।
पिछले 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार की ओर से किये गए बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से किये गए संशोधन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एससी-एसटी एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी लेकिन सरकार ने बदलाव कर रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से जोड़ दिया।