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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम: 8 लड़कियों को उनके माता-पिता को सौंपने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
By Deshwani | Publish Date: 12/9/2019 1:55:50 PMपटना/नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की 44 पीड़ित लड़कियों में से 8 को उनके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सभी पीड़ित बच्चियों को आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का यह आदेश टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की परियोजना 'कोशिश' की रिपोर्ट पर आया है। जिसमें उसने यह कहा था कि आठ लड़कियों को उनके घर भेजा जा सकता है। ये लड़कियां घर जाने को पूरी तरह तैयार है। बिहार सरकार ने भी 'कोशिश' के उस आग्रह पर भी हामी भरी जिसमें उसने इन लड़कियों को वित्तीय, शैक्षणिक और चिकित्सीय जरूरतें पूरी करने तथा मनोचिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने की सलाह दी थी।
गौरतलब है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की ओर से सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई थी। इंस्टीट्यूट की ओर से न्यायालय को बताया गया था कि कुछ बच्चियों के घर का पता चल गया है और उनके माता-पिता उन्हें वापस लेने को तैयार हैं। एक मामले में बच्ची ने अपने घर का पता बताया है लेकिन उस पते पर घरवाले नहीं मिले हैं। बच्ची ने घर की लोकेशन बताई है।
पीठ ने कल कहा था कि वह इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी करेगी। इससे पहले 18 जुलाई को पीठ ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट को आश्रय गृह की पीड़ित बच्चियों से बातचीत करने की अनुमति दे दी थी ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके।