ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
आईएनएक्स मीडिया: पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तार कर सकती है इडी
By Deshwani | Publish Date: 5/9/2019 1:47:44 PM
आईएनएक्स मीडिया: पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तार कर सकती है इडी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका लगा है। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने पी. चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। यानी अब प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ के लिए पी. चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज ही खत्म हो रही है।

 
जस्टिस आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अग्रिम जमानत आरोपित के अधिकार के तौर नहीं दी जा सकती है। ये आर्थिक अपराध का मामला है। ऐसे केस में शुरुआती स्टेज पर जमानत देना जांच को बाधित करेगा। कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी लगा सकते हैं।
 
ईडी वाले मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम ने सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका को वापस ले लिया है। अब या तो चिदंबरम सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल जाएंगे या ईडी की हिरासत में। पिछले 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज तक जारी रखने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई का कहना था कि हम अब हिरासत नहीं चाहते हैं।
 
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जज को फैसला लेने देना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा था कि सीबीआई अब हिरासत नहीं चाहती है। अगर कोई व्यक्ति न्यायिक हिरासत में नहीं जाना चाहता है तो ये कोर्ट आदेश क्यों पारित करे? तब जस्टिस भानुमति ने सिब्बल और सिंघवी से कहा था कि वे ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका पर जोर नहीं देंगे। तब सिब्बल और सिंघवी ने कहा था कि वे 5 सितंबर तक इंतजार करेंगे और तब तक जमानत याचिका पर जोर नहीं देंगे। तब तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के लंबित मामले को नियंत्रित नहीं करे।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS