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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से पूर्व विधायक तारिगामी को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स लाने की दी इजाजत
By Deshwani | Publish Date: 5/9/2019 12:59:06 PM
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से पूर्व विधायक तारिगामी को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स लाने की दी इजाजत

* नजरबंद जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा से मिलेंगी बेटी इल्तिजा 

 
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए माकपा के जम्मू-कश्मीर से पूर्व विधायक युसूफ तारिगामी का इलाज कराने के लिए दिल्ली के एम्स लाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने तारिगामी के साथ उनके परिजनों को भी दिल्ली लाने की अनुमति दी है। येचुरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तारिगामी से मिलने जम्मू-कश्मीर गए थे। तारिगामी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से नजरबंद हैं।  
 
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को चेन्नई से श्रीनगर जाने और अपनी मां से मुलाकात करने की इजाजत दी। लेकिन शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इल्तिजा को श्रीनगर में कहीं आने-जाने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। 370 हटाने के बाद से लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आदेश देने से इनकार किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कई अखबार छप रहे हैं लेकिन अनुराधा भसीन ने खुद अखबार नहीं छापने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे छूट दी जा रही है। कश्मीर घाटी के 80 फीसदी लैंडलाइन काम करना शुरु कर चुके हैं। 
 
पिछले 28 अगस्त को कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इस मामले पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में 5 जजों की संविधान बेंच सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर में मीडिया पर लगी पाबंदी पर भी कोर्ट  ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कानून के छात्र मोहम्मद अलीम सैयद को उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने अनंतनाग में उसके माता-पिता से मिलने की इजाजत देते हुए सरकार को अलीम सैयद की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
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