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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को दिया झटका, पुनर्विचार याचिका को किया खारिज
By Deshwani | Publish Date: 27/8/2019 2:56:55 PM
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को दिया झटका, पुनर्विचार याचिका को किया खारिज

पटना। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के बदले समान वेतन के मामले में शिक्षकों द्वारा दायर की गई रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है।

 
सुप्रीम कोट ने शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन देने के फैसले से इनकार कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले से नियोजित शिक्षकों में काफी नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। समान काम समान वेतन का केस हारने के बाद शिक्षकों ने इसे सरकार की साजिश करार दिया।
 
शिक्षक संघ ने इस फैसले के चलते बिहार सरकार को शिक्षक विरोधी बताया। प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद शिक्षक इस फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
 
आपको बता दें कि बिहार में करीब 3.7 लाख नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। शिक्षकों के वेतन का 70 फीसदी पैसा केंद्र सरकार और 30 फीसदी पैसा राज्य सरकार देती है। वर्तमान में नियोजित शिक्षकों (ट्रेंड) को 20-25 हजार रुपए वेतन मिलता है। अगर समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग मान ली जाती है तो शिक्षकों का वेतन  35-44 हजार रुपए हो जाएगा।
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