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आईएनएक्स मीडिया स्कैम: चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
By Deshwani | Publish Date: 26/8/2019 2:35:43 PM
आईएनएक्स मीडिया स्कैम: चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है। चिदंबरम की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई की गिरफ्तारी में दखल नहीं करेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद चिदंबरम फिलहाल सीबीआई हिरासत में ही रहेंगे। बता दें कि चिदंबरम की आज सीबीआई की रिमांड भी खत्म हो रही है। इससे पहले चिदंबरम की याचिका को कोई में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इस मामले में हालांकि 23 अगस्त को सुनवाई हुई थी लेकिन इस केस को दोबारा लिस्टिंग नहीं किया गया था।

 
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की ओर से न्यायालय में इस मामले का जिक्र न्यायमूर्ति आर भानुमति की एक पीठ के समक्ष किया। उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि हिरासत संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी लेकिन इसे जिरह के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पीठ ने सिब्बल से कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से रजिस्ट्री को आवश्यक आदेश मिलने के बाद उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।
 
सिब्बल से पीठ ने कहा कि रजिस्ट्री को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हमें प्रधान न्यायाधीश से आदेश लेना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले, सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन मामले और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को चिदंबरम ने चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
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