राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पुलिस कॉन्स्टेबल के बराबर ही यूपी होमगार्डों को मिलेगा न्यूनतम वेतन
By Deshwani | Publish Date: 31/7/2019 11:27:46 AMनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के करीब 87 हजार होमगार्डों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर हर महीने वेतन देने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना वेतन देने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होमगार्डों को रेग्युलर सैलरी देने की मांग खारिज कर दी थी।
हाई कोर्ट ने कहा था कि होमगार्डों की सेवा को देखते हुए उन्हें रोजाना इतना भत्ता दिया जाए जो एक पुलिस कांस्टेबल के एक महीने की न्यूनतम सैलरी से कम न हो। होमगार्ड की सेवा यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत ली जाती है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल करीब 92000 होमगार्ड हैं जिसमें से करीब 87000 अभी ड्यूटी कर रहे हैं। नियम के मुताबिक होमगार्ड को अभी रोजाना काम के हिसाब से रोजाना भत्ते के रूप में 500 रुपये मिलते हैं।