राष्ट्रीय
राज्यसभा में पेश हुआ ट्रिपल तलाक बिल, कानून मंत्री रविशंकर ने कहा- वोट बैंक नहीं, नारी न्याय का सवाल
By Deshwani | Publish Date: 30/7/2019 1:55:26 PMनयी दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर ने आज राज्यसभा में ‘ट्रिपल तलाक बिल’पेश कर दिया। उन्होंने इस बिल को नारी गरिमा से जोड़ते हुए कहा कि हम अपनी बेटियों को फुटपाथ पर नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन्हें सम्मान पूर्ण जीवन दिलाने के लिए यह बिल पास होना बहुत जरूरी है। कानून मंत्री रविशंकर ने कहा कि मुस्लिम देशों ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध है, लेकिन हमारे देश में यह कुप्रथा जारी है, जबकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं।
कानून मंत्री ने कहा कि बिल में जो प्रावधान किये जाने की वकालत की गयी थी, उसे हमने शामिल कर दिया है। पहले यह कहा गया था कि पड़ोसियों को शिकायत का हक ना मिले क्योंकि वे इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए यह प्रावधान किया गया कि सिर्फ पीड़िता और उसके खून के रिश्तेदारों को ही शिकायत का हक मिले। बिल में समझौते का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही बिल में मजिस्ट्रेट द्वारा बेल का प्रावधान भी कर दिया गया है, अत: राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियों के सांसद इस बिल के पक्ष में वोट करें।
बिल पेश होने के बाद राज्यसभा में बहस शुरू हो गयी है। कांग्रेस की ओर से अभी याज्ञनिक ने बहस की शुरुआत की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ‘ट्रिपल तलाक’को गैरकानूनी बता दिया है, फिर कानून की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून देश में है कि फिर ‘ट्रिपल तलाक’ को आपराधिक बनाने की जरूरत क्या है। बिल पर सदन में बहस जारी है।