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गोवर्धन पर्वत के संरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेश के खिलाफ यूपी की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार
By Deshwani | Publish Date: 29/7/2019 12:43:46 PM
गोवर्धन पर्वत के संरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेश के खिलाफ यूपी की याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में गोवर्धन कस्बे में स्थित गिरिराज पर्वत परिक्रमा के संरक्षण के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की एनजीटी के आदेशों के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 2 अगस्त को सुनवाई करेगा।

 
यूपी सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की उनकी मांग को खारिज करते हुए कहा कि अगर एनजीटी चाहती है तो ब्यूरोक्रेट्स इसमें संकोच क्यों कर रहे हैं?
 
दरअसल, एनजीटी ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि मथुरा के गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाए। पिछले 19 जुलाई को एनजीटी ने मथुरा के गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाने के संबंध में गलत हलफनामा दायर करने पर नाराजगी जताते हुए उत्तरप्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी। एनजीटी ने यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एके अवस्थी को 31 जुलाई को तलब किया है।
 
पिछले 1 फरवरी को एनजीटी ने उत्तरप्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वो मथुरा के गोवर्धन में तीन मंदिरों के लिए श्राईन बोर्ड का कानून बनाएं। उसके बाद यूपी सरकार ने एनजीटी को आश्वस्त किया था कि श्राईन बोर्ड बनाने का काम जल्द ही पूरा होगा। लेकिन 19 जुलाई को हलफनामे में यूपी सरकार के वकील ने एनजीटी को बताया था कि राज्य मंत्रिमंडल ने गोवर्धन श्राईन बोर्ड के गठन की अनुमति नहीं दी है।
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