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शारदा चिट फंड घोटाला: राजीव कुमार को 22 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी सीबीआई
By Deshwani | Publish Date: 2/7/2019 1:48:18 PM
शारदा चिट फंड घोटाला: राजीव कुमार को 22 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी सीबीआई

कोलकाता। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक की समय सीमा को 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 12 जुलाई तक राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया गया था। इस मामले में कोर्ट 15 जुलाई से सुनवाई शुरू करेगी।

 
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 22 जुलाई तक सीबीआई चिटफंड मामले में कथित तौर पर साक्ष्यों को मिटाने के मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने संबंधी सीबीआई की याचिका पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। साथ ही राजीव कुमार ने एक और याचिका लगाई है जिसमें उन्हें कोलकाता से बाहर यात्रा करने की अनुमति देने की अपील की गई है। 
 
उल्लेखनीय है कि अरबों रुपये के चिटफंड घोटाला मामले में सारदा समूह के मालिक सुदीप्त सेन उसकी सहयोगी देवजानी तथा मामले में संलिप्त सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य नेताओं से जुड़े साक्ष्यों को राजीव कुमार ने कथित तौर पर मिटा दिया। उन्होंने चिटफंड समूह के मालिक के कॉल रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़ की थी और वर्ष 2013 में सुदीप्त सेन और देवजानी की जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी के बाद उनके पास से बरामद दस्तावेजों को भी आज तक सीबीआई के हाथ नहीं लगने दिया। इस मामले में उन्हें हिरासत में लेने की अर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजीव की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया था। इसके साथ राजीव को गिरफ्तारी से राहत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी थी। 
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