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कठुआ गैंगरेप: तीन दोषियों को उम्रकैद, तीन को पांच-पांच साल की सजा, एक आरोपित सबूतों के अभाव में बरी
By Deshwani | Publish Date: 10/6/2019 6:11:41 PM
कठुआ गैंगरेप: तीन दोषियों को उम्रकैद, तीन को पांच-पांच साल की सजा, एक आरोपित सबूतों के अभाव में बरी

चंडीगढ़। पंजाब के पठानकोट की जिला अदालत ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज फैसला सुनाते हुए सभी आठ आरोपितों में से तीन दोषियों को उम्रकैद और तीन दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। एक आरोपित को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है जबकि एक अन्य आरोपित का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने आज सुबह की छह आरोपितों को दोषी करार दिया था। आमतौर पर दोषी करार दिए जाने के एक या दो दिन बाद सजा सुनाई जाती है लेकिन यह मामला बेहद संगीन होने के चलते जज ने आज ही दूसरी सिटिंग करके सजा सुना दी। 

 
पठानकोट अदालत ने यह फैसला इस केस की सौ से अधिक बार सुनवाई करने तथा 130 से अधिक गवाहों के बयान कलबमबंद करने के बाद सुनाया है। कठुआ गैंगरेप पर फैसले को लेकर आज सुबह से ही पठानकोट अदालत परिसर को पुलिस छावनी में तबदील कर दिया गया था। पंजाब पुलिस की स्वैट टीमों के अलावा करीब एक हजार पुलिस कर्मियों को अदालत परिसर में तैनात किया गया था। एसपी पठानकोट खुद अदालत परिसर में मौजूद रहे। गैंगरेप पर फैसले को देखते हुए कई संगठनों के प्रतिनिधि भी आज जम्मू से पठानकोट पहुंचे हुए थे। 
 
पठानकोट जिला अदालत गत शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी थी, जिसके चलते आज सुबह करीब साढ़े दस बजे अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। सभी आरोपितों को अदालत में पेश किया गया। जज ने सभी आरोपितों को उन्हें संविधान में दिए अधिकारों से अवगत करवाते हुए कहा कि जो भी फैसला होगा, उसे वह उच्च अदालत में चुनौती दे सकते हैं।
 
इसके बाद जज ने सभी आरोपितों के समक्ष पूरा घटनाक्रम पढऩा शुरू किया। जज ने पूरा घटनाक्रम पढ़ऩे के बाद जैसे ही फैसला पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले आरोपित विशाल जंगोत्रा के संदर्भ में कहा कि घटना के समय वह मुज्जफरनगर के एक एटीएम से पैसे निकाल रहा था। जज ने यह फैसला सुनाने से पहले सीसीटीवी फुटेज का भी उल्लेख किया, जिसके आधार पर विशाल को बरी कर दिया गया। 
 
इसके बाद अदालत ने सांझी राम व दीपक खजूरिया को इस मामले में मुख्य दोषी करार देने के अलावा आनंद दत्ता, तिलक राज और सुरेंद्र को भी दोषी करार दे दिया। अदालत का फैसला आते ही सभी दोषी कोर्ट रूम के भीतर ही बैठ गए। इसके बाद जज ने बाद दोपहर तक के लिए अदालत की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। दोपहर बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो इनके वकील ने न्यायाधीश के समक्ष सजा सुनाते समय रहम की अपील की। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों पक्षों की अंतिम दलील सुनने के बाद जज ने मुख्य दोषी सांझी राम, पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया तथा प्रवेश कुमार को उम्रकैद तथा तिलक राज, आनंद दत्ता व सुरेंद्र कुमार को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। 
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