बिहार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मुजफ्फपुर सेल्ट होम मामले की जांच तीन महीने में पूरी करे सीबीआई
By Deshwani | Publish Date: 3/6/2019 8:17:52 PM नई दिल्ली।
मुजफ्फपुर शैल्टर होम मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को तीन महीने का समय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। सीबीआई को हत्या के पहलू की भी जांच करनी है।
न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने सीबीआई से कहा है कि आश्रय गृह में रह रही लड़कियों से किए अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के आरोपों की भी जांच करने की हिदायत दी है। पीठ ने जांच एजेंसी से बाहरी लोगों की भूमिका की छानबीन भी करने को कहा है जो आश्रय गृह की लड़कियों को नशीले पदार्थ खिलाकर उनसे दुष्कर्म करते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सी बी आई से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है।
मुज़फ़्फ़रपुर में एक स्वैच्छिक संगठन की ओर से चलाये जा रहे आश्रय गृह की लड़कियों के यौन और शारीरिक शोषण की खबरें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सांइसेज की रिपोर्ट आने के बाद सामने आई थी।