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10 करोड़ लौटाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें कार्ति चिदंबरम
By Deshwani | Publish Date: 29/5/2019 2:24:19 PM
10 करोड़ लौटाने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें कार्ति चिदंबरम

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिंदबरम की 10 करोड़ रुपये की गारंटी राशि वापस दिये जाने की मांग खारिज कर दिया है। कार्ति तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से चुनाव जीतकर सांसद चुने गए हैं। कोर्ट ने कार्ति से कहा कि अब वो अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें। कार्ति मई-जून में विदेश जाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें अलग से 10 करोड़ रुपये फिर से जमा कराने होंगे। 

 
पिछले 14 मई को जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने उनकी याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में वेकेशन बेंच बैठेगी तो आप इसे मेंशन कीजिए। पिछले 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देते हुए सिक्योरिटी के तौर पर दस करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। 
 
पिछले फरवरी महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय भी कोर्ट ने दस करोड़ रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा करने का आदेश दिया था। कार्ति फरवरी में जमा की गई रकम वापस लेना चाहते हैं। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।
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