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धर्मों से जुड़े नाम वाले दलों की समीक्षा का मामला: केंद्र और निर्वाचन आयोग को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 24/5/2019 2:52:51 PMनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने धर्म से जुड़े नाम वाले या राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले दलों की समीक्षा करने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस अनूप जे भंबानी की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। इसमें जाति, धर्म और भाषा से जुड़े नाम रखने वाले और राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों की समीक्षा करने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है कि अगर ऐसी पार्टियां तीन महीने के भीतर इन्हें नहीं बदलती हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि धर्म से जुड़े नाम का इस्तेमाल करने या राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों का उपयोग उम्मीदवार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है और यह जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण है।
याचिका में हिंदू सेना, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जिक्र किया गया है। याचिका में कांग्रेस और दूसरे उन राजनीतिक दलों का जिक्र किया गया है जो राष्ट्रीय ध्वज जैसे झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं।