ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
सीटेट-2019: दस फीसदी आरक्षण के तहत अंकों में छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 16/5/2019 2:29:56 PM
सीटेट-2019: दस फीसदी आरक्षण के तहत अंकों में छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) में सामान्य वर्ग के गरीबों को दस फीसदी आरक्षण के तहत अंकों में छूट दिए जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि अभी सीटेट में सरकार की तरफ से दी गयी आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है। इस मामले में शीर्ष अदालत सीबीएसई को भी नोटिस जारी किया है।

 
कोर्ट की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार को एक जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सीटेट में एससी-एसटी और ओबीसी को पांच प्रतिशत तक अंक का लाभ मिलता है। याचिका में कहा गया है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का कानून बनने के बावजूद सीबीएसई ने इस वर्ग को लाभ नहीं दिया। 
 
इससे पहले 13 मई को कोर्ट ने सीटेट में सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि ये क्वालिफाईंग परीक्षा है। इसमें आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। चयन होने के बाद ही आरक्षण का लाभ मिलेगा लेकिन आज कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS