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दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा करने से ‘आप’को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज
By Deshwani | Publish Date: 8/5/2019 4:51:20 PM
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा करने से ‘आप’को रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल औऱ आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका अनिल दत्त शर्मा ने दायर की थी।

याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अपने विज्ञापनों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को मुख्य वादे के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ये जानते हुए भी कि दिल्ली की सातों सीटें जीतने के बावजूद वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्ज नहीं दिला सकती है, इसके बावजूद इसे मुख्य वादे के तौर पर प्रचारित कर रही है। ये वादा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, इसलिए इस वादे को प्रचारित करने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए।
 
याचिका में कहा गया है भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है लेकिन आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली की सात सीतों पर चुनी जा सकती है। इस आधार पर उनके पास इतने सांसदों की संख्या कभी नहीं हो सकती है कि वे संविधान में संशोधन कर सकें और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला सकें।
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