सुनंदा पुष्कर मामला: कांग्रेस नेता शशि थरूर को कोर्ट से राहत, विदेश जाने की मिली इजाजत
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले के आरोपित और कांग्रेस नेता को विदेश जाने की अनुमी है। शशि थरूर ने कुछ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए 5 मई से 20 मई तक अमेरिका जाने की इजाजत मांगी थी।
29 मार्च को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़ की है। उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सहयोग करने की अनुमति देने की मांग की थी। स्वामी की इस अर्जी का शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने विरोध किया था।
15 मार्च को सेशंस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो ट्रायल कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर अपना जवाब दाखिल करें, जिसमें इस मामले के दस्तावेज को तीसरे पक्ष से साझा करने पर रोक लगाई गई है। स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्युटर अतुल श्रीवास्तव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
सात मार्च को शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा कि जो चार्जशीट दाखिल की गई हैं, उनमें कई गड़बड़ियां हैं। सुनवाई के दौरान पाहवा ने कहा था कि पुलिस ने सभी दस्तावेज हमें नहीं सौंपा है।
चार फरवरी को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने खुद को अभियोजन को मदद करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की विजिलेंस रिपोर्ट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आ सके। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने चार फरवरी को इस मामले को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट में भेज दिया था, जिसके बाद आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की थी। 14 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह शशि थरूर को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
स्वामी ने यह मांग की थी कि इस मामले में साक्ष्यों को नष्ट करने पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। स्वामी का कहना था कि विजिलेंस रिपोर्ट देखने के बाद ही उचित आरोप तय करने में कोर्ट को मदद मिलेगी।
14 मई, 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपित बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और 306 के तहत आरोपित बनाया गया है।
आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल, 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त, 2010 को हुई थी। पहली जनवरी, 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।