राष्ट्रीय
केंद्र, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 16/4/2019 5:19:47 PMनई दिल्ली। लौह अयस्क खदानों के आवंटन में गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा को कोर्ट की मदद करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है।
उन्होंने कहा है कि 2014 में देश के करीब 350 लौह अयस्कों के खदानों के आवंटन में गड़बड़ी की गई थी। याचिका में इन गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 4 लाख करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। याचिका में इन खदानों में लीज अवधि के विस्तार पर रोक लगाने की मांग की गई है।