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इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना
By Deshwani | Publish Date: 11/4/2019 3:33:09 PM
इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'भोबिष्योतेर भूत' का प्रदर्शन रोकने पर पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि जुर्माने की ये रकम फिल्म के निर्देशक और थियेटर मालिकों को देनी होगी। कोर्ट ने समाज में बढ़ते असहिष्णुता पर चिंता जताते हुए कहा कि कलाकारों की अभिव्यक्ति की आजादी को भीड़ की वजह से चुप नहीं कराया जा सकता है।

 
पिछले 1 अप्रैल को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 15 फरवरी को रिलीज राजनीतिक व्यंग्य वाली इस फिल्म को एक दिन बाद ही सिनेमाघरों से हटा दिया गया था।
 
पिछले 15 मार्च को कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फिल्म 'भोबिष्योतेर भूत' का सिनेमाघरों में प्रदर्शन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, राज्य के डीजीपी और राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया था कि वो ये सुनिश्चित करें कि फिल्म का प्रदर्शन सिनेमाघरों में हो। 
 
कोर्ट ने कहा था कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फिल्म के दर्शकों और सिनेमाघरों की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हो और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त किया जाए।
 
15 फरवरी को रिलीज हुई ये फिल्म एक दिन बाद ही सिनेमाघरों से हट गई थी। इस फिल्म की रिलीज के पहले पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने स्पेशल स्क्रीनिंग करने की मांग की थी क्योंकि ऐसी रिपोर्ट थी कि फिल्म की वजह से कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर ने स्पेशल स्क्रीनिंग से इनकार कर दिया था।
 
अंग्रेजी भाषा की इस फिल्म का निर्देशन अनिक दत्त ने किया है। ये फिल्म पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर व्यंग्य है। आरोप है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने फिल्म को अपने ऊपर मजाक समझ सिनेमा मालिकों को हटाने को मजबूर किया था।
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