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चारा घोटाला मामला: लालू यादव को जेल या बेल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
By Deshwani | Publish Date: 10/4/2019 10:30:41 AM
चारा घोटाला मामला: लालू यादव को जेल या बेल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली। चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव जेल-अस्‍पताल में रहेंगे, या फिर अपनी पार्टी राष्‍ट्रीय जनता दल के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव प्रचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी जमानत पर फैसला होगा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। 

 
इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका के मामले में जवाब दाखिल कर दिया है। सीबीआई की ओर से दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि राजनीति कर रहे हैं। सीबीआई ओर से लालू को बेल नहीं देने की मांग की गई है।
 
 
मंगलवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा था कि लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां चलाते हैं, मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर गुमराह कर रहे हैं क्योंकि असल में लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर रहना चाहते हैं और अगर अब तक मिली सज़ा का जोड़ 27.5 साल है, ऐसे में लालू यादव की जमानत याचिका खारिज की जाए। 
 
 
इससे पहले लालू यादव की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा था। दरअसल, चारा घोटाले के 3 मामले में लालू प्रसाद ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 
 
लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी है, जिसमें कहा गया है कि लालू प्रसाद की उम्र 71 हो गई है। उन्हें डायबटीज, बीपी, हृदय रोग सहित कई अन्य बीमारियां हैं। फिलहाल, उनका रिम्स में इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद प्रतिदिन करीब 13 प्रकार की दवाओं का सेवन कर रहे हैं।  
 
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव का सुप्रीम कोर्ट का रुख करना बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। जिसको लेकर पार्टी नेताओं के साथ उन्हें कई बैठक करनी होगी और रणनीति तय करनी होगी। उम्मीदवार भी तय करने होंगे और उम्मीदवारों को सिंबल देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना जरूरी है।
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