राष्ट्रीय
टिक टॉक ऐप बैन को लेकर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
By Deshwani | Publish Date: 9/4/2019 1:11:19 PMनई दिल्ली। टिक टॉक ऐप पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कल यानि 8 अप्रैल को भी इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार किया था। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के बैन के आदेश के खिलाफ ऐप निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस ऐप को एक बिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे एक वकील की याचिका पर इसकी डाउनलोडिंग पर बैन लगा दिया।
हाईकोर्ट ने हमें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया। ऐप बनाने वाली कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि ऐप की डाउनलोडिंग पर रोक लगे। मीडिया से भी कहा था कि इस ऐप से बने वीडियो का प्रसारण न करे।
बता दें कि टिक टॉक ऐप के इस समय भारत में 54 मिलियन यानी 5.4 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि एक बड़ा सवाल है। मद्रास हाईकोर्ट ने टिक टॉक ऐप के विरोध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस ऐप को बैन करने का आदेश दिया है।
मदुरै के वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजिक कार्यकर्ता मूथू कुमार ने कल्चरल डिग्रेडेशन, चाइल्ड अब्यूज और सुसाइड को बढ़ावा देने के लिए टिक टॉक ऐप के विरोध में याचिका दायर की थी।