ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी के केसरिया से दो गिरफ्तार, लोकलमेड कट्टा व कारतूस जब्तभारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ब्रुनेई के मुआरा बंदरगाह पर पहुंचामोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात
राष्ट्रीय
सिख विरोधी दंगा मामला: उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
By Deshwani | Publish Date: 8/4/2019 1:45:37 PM
सिख विरोधी दंगा मामला: उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपित व कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने कहा है कि सज्जन कुमार के खिलाफ अपराध साबित हो चुका है। 

 
सज्जन कुमार के खिलाफ दूसरे मामलों की सुनवाई जारी है। इसके पहले वे सीबीआई के काम में अड़चन डाल चुके हैं। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे दूसरे मुकदमों का ब्यौरा मांगा और सीबीआई को 15 अप्रैल तक ब्यौरा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी।
 
उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को भी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर सज्जन कुमार को जमानत दे दी गई तो वे दूसरे लंबित मामलों के गवाहों को धमका सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। 
 
सज्जन कुमार राजनीतिक वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं और वह पीड़ितों को निष्पक्ष और त्वरित न्याय में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। इससे पहले पिछली 14 जनवरी को सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था।
 
दिल्ली हाईकोर्ट सज्जन कुमार और पांच अन्य लोगों को दोषी ठहरा चुका है। पिछले 17 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा मुकर्रर की थी। इसके अलावा पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 
 
हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर 2018 को कड़कड़डूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उसके बाद कोर्ट ने सज्जन कुमार को मंडोली जेल भेज दिया।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS