ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
राष्ट्रीय
हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा का चुनाव
By Deshwani | Publish Date: 4/4/2019 1:03:42 PM
हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका, नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा का चुनाव

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हार्दिक पटेल ने आज अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए लिस्टेड मामलों में भी हार्दिक की याचिका का जिक्र नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। आज ही नामांकन भरने की आखिरी तारीख है।

 
याचिका में हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सजा को निलंबित करने की मांग की है। हार्दिक की याचिका अभी दायर हुई है लेकिन ये कोर्ट के सामने लिस्टेड नहीं हुई है। जैसे ही लिस्टेड होती है हार्दिक इस पर सुनवाई की मांग कर सकते हैं। हार्दिक ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन का आखिरी दिन 4 अप्रैल है। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। 
 
हार्दिक पटेल को 2015 में गुजरात के मेहसाणा दंगा केस में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत की सजा के खिलाफ हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले 29 मार्च को याचिका खारिज कर दी थी। इससे उनके नामांकन दाखिल करने पर ग्रहण लग गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS