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टेरर फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जहूर अहमद शाह वटाली को जमानत देने के आदेश को किया निरस्त
By Deshwani | Publish Date: 2/4/2019 3:40:39 PM
टेरर फंडिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जहूर अहमद शाह वटाली को जमानत देने के आदेश को किया निरस्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोपित कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद वताली को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

 
14 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने वताली की जमानत पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को वताली को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और दो-दो लाख रुपये के दो प्रतिभूतियों पर जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने वताली को अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। 
 
 
वताली को 17 अगस्त, 2017 को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। वताली के यहां तलाशी में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चला है कि आतंकी संगठन ने उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा किये थे और कैश डिलीवरी की थी।
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