राष्ट्रीय
मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को स्पेशल सीबीआई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
By Deshwani | Publish Date: 1/4/2019 5:33:00 PMनई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने वाड्रा को पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि वाड्रा को देश के बाहर जाने के पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने वाड्रा को हिदायद दी कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था अब कई संपत्तियों की डील करता है। ईडी ने कहा था कि क्या हम ऐसी बड़ी-बड़ी डीलों में वाड्रा की हिरासत के हकदार नहीं हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से सिस्टम का मजाक बना दिया है। वाड्रा जैसा व्यक्ति, जिसे समाज में एक ऊंचा स्थान है, जांच में बाधा खड़ी कर सकता है। जांच में बाधा डालने का काम शुरू हो चुका है।
सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी औऱ अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि ईडी ने पहले ही दस्तावेज जब्त कर लिया है। तब भला साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा था कि वाड्रा ने कोर्ट की छूट का कोई भेजा फायदा नहीं उठाया है।
पिछले 19 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था। ईडी ने कहा था कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उससे पहले दो मार्च की सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा के दफ्तर से पिछले साल छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी वाड्रा को सौंपी थी। वाड्रा ने दस्तावेज नहीं मिलने तक पूछताछ पर रोक लगाने की मांग की थी।