राष्ट्रीय
पटियाला हाउस से पी. चिदंबरम और कार्ति को राहत, 26 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक
By Deshwani | Publish Date: 25/3/2019 6:17:07 PMनई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आज सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम स्पेशल जज ओपी सैनी की कोर्ट में मौजूद थे।
सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कहा कि उन्हें इस मामले में सिंगापुर से कुछ सूचनाओं का इंतजार है। उसके बाद कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। पिछले 8 मार्च को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक आज तक के लिए बढ़ाई थी। 8 मार्च को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से सुनवाई टालनी पड़ी।
पिछले 18 फरवरी को ईडी ने सुनवाई टालने का आग्रह किया था और कहा था कि उसे कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करनी है। इसके बाद कोर्ट ने आज तक के लिए सुनवाई टाल दिया था। पिछले 28 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक 18 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी थी।
26 नवंबर 2018 को सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। 23 नवंबर 2018 को पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। वकील अर्शदीप ने दोनों की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए सीबीआई और ईडी के आरोपों से इनकार किया।