नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच रिपोर्ट पेश करने का सीबीआई को निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की नई याचिका को 25 मार्च को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष आय से अधिक संपत्ति मामले की रिपोर्ट पेश करे।
चतुर्वेदी ने साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की थी वह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और मुलायम के एक अन्य बेटे प्रतीक यादव के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग कर कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करे।
शीर्ष कोर्ट ने एक मार्च 2007 को सीबीआइ को आरोपों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कहा था कि याचिका में सपा नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप सही हैं या नहीं। बाद में 2012 में कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।