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अगस्‍ता वेस्‍टलैंड: तिहाड़ जेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने बिचौलिए मिशेल को भेजा नोटिस
By Deshwani | Publish Date: 18/3/2019 2:35:28 PM
अगस्‍ता वेस्‍टलैंड: तिहाड़ जेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने बिचौलिए मिशेल को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को नोटिस जारी किया है। हाल ही में  जेल प्रशासन ने दिल्‍ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

 
जेल प्रशासन की ओर से कहा गया था कि मिशेल फोन कॉल का गलत उपयोग कर रहे हैं। निचली अदालत ने मिशेल को 15 मिनट फोन कॉल करने की इजाजत दी थी। ऐसे में इस फैसले को चुनौती देते हुए जेल प्रशासन ने हाईकोर्ट में कहा कि यह जेल मेनुअल के खिलाफ है। तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई और मिशेल को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मिशेल को 22 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
 
 
पिछले 14 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने मिशेल को विदेश में रह रहे अपने परिजनों और वकीलों से बात करने की अनुमति दी थी। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि मिशेल को हफ्ते में 15 मिनट आईएसडी कॉल करने की अनुमति दी जाए।
 
इसके साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो बाकी कैदियों के बराबर ही मिशेल को भी भारत में कॉल करने की अनुमति दे। कोर्ट ने कहा था कि इमरजेंसी में मिशेल को अपने वकील से बात करने की अनुमति दी जाए।
 
मिशेल के वकील अल्जो के जोसफ ने कोर्ट से कहा था कि मिशेल को आईएसडी कॉल करने की इजाजत दी जाए ताकि वह अपनी बेगुनाही के लिए साक्ष्य पेश कर सके। याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त ब्रिटिश नागरिक है और भारत में उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार या मित्र नहीं है। याचिका में कहा गया था कि अभियुक्त आईएसडी कॉल का खर्च वहन करने को तैयार है। याचिका में कहा गया था कि उसे जेल में अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपने वकील को अपनी बात बता सके।
 
पटियाला कोर्ट के फैसले के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने हर सप्ताह 15 मिनट तक इंटरनेशनल कॉल कर परिजनों से बात करने के लिए दी गई अनुमति को कम करने की याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा था कि जेल मैनुअल में केवल 10 मिनट तक बात करने की अनुमति देने का प्रावधान है। 
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