राष्ट्रीय
उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका की खारिज
By Deshwani | Publish Date: 11/3/2019 2:54:30 PMनई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार के तीन तलाक पर दोबारा अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये विधेयक राज्यसभा में नहीं भेजा गया है और लोकसभा भंग हो गई है।
याचिका वकील दीपक कंसल ने दायर की थी। तीन तलाक बिल लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन ये राज्यसभा में पेश नहीं हो सका। विधेयक को संसद की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से इस पर दोबारा अध्यादेश लाया गया। दोबारा अध्यादेश लाने के सरकार के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी।
2 नवंबर 2018 को भी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस अध्यादेश को केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2018 को लाया था। इस अध्यादेश के आए हुए तीन महीने बीत गए हैं। ऐसे में इस याचिका का क्या मतलब है।