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सरकार 10 दिन में बताए कि लोकपाल पर सेलेक्शन कमेटी की बैठक कब होगी: सुप्रीम कोर्ट
By Deshwani | Publish Date: 7/3/2019 1:00:20 PM
सरकार 10 दिन में बताए कि लोकपाल पर सेलेक्शन कमेटी की बैठक कब होगी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा है कि वह 10 दिन के भीतर यह बताए कि सेलेक्शन कमेटी की बैठक कब होगी? इसके साथ ही, कोर्ट ने सर्च कमेटी की तरफ से सौंपे गए नामों को सार्वजनिक करने की याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण की मांग को खारिज कर दिया। 

 
मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट को आज बताया कि 28 फरवरी को सर्च कमेटी ने लोकपाल के लिए नामों का पैनल सेलेक्शन कमेटी को भेजा है। लोकपाल के न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों के लिए भी पैनल भेजा गया है। नियम के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सेलेक्शन कमेटी इस पर फैसला लेगी।
 
पिछले 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल सर्च कमेटी से 28 फरवरी तक लोकपाल बनने के योग्य लोगों की सूची सेलेक्शन कमेटी को देने का निर्देश दिया था। कानून के मुताबिक सेलेक्शन कमेटी, सर्च कमेटी की तरफ से रखे गए योग्य लोगों की सूची में से सबसे योग्य व्यक्ति का चयन करती है। कोर्ट ने केन्द्र से सर्च कमेटी को काम करने के लिए ढांचागत संसाधन मुहैया कराने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जब लोकपाल सेकेक्शन कमेटी के कामकाज में पारदर्शिता पर सवाल उठाया था तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था, "मिस्टर भूषण, हर बात को नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए। चीजों को सकारात्मक रूप से देखना शुरू कीजिए, दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी।"
 
पिछले चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी सात मार्च तक देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में काफी देर हो चुकी है। कोर्ट ने पूछा था कि सर्च कमेटी में देरी क्यों हो रही है?
 
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2018 को लोकपाल सर्च कमेटी का गठन न होने पर नाराज़गी जताई थी। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बताया था कि एक्ट के मुताबिक सर्च कमेटी का सदस्य बनने योग्य लोगों को चुनने में समय लगेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से सर्च कमेटी बनाए, लोकपाल नियुक्त करे।
 
केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें लोकपाल की नियुक्ति की समय-सीमा नहीं बताई गई थी। सरकार ने कहा था कि लोकपाल चयन के लिए पहले सर्च कमेटी बनानी होगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सेलेक्शन कमेटी को सात सदस्यीय सर्च कमेटी का मनोनयन करना होगा। सर्च कमेटी के गठन के बाद वो अपनी प्रक्रिया तय करेगी। हलफनामे में कहा गया था कि चूंकि अभी सर्च कमेटी का गठन नहीं हुआ है इसलिए लोकपाल की नियुक्ति के लिए टाइमफ्रेम बताना मुश्किल है।
 
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