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अगस्ता वेस्टलैंड मामला: अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल की न्यायिक हिरासत की अवधि एक दिन बढ़ाई
By Deshwani | Publish Date: 26/2/2019 3:14:00 PM
अगस्ता वेस्टलैंड मामला: अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल की न्यायिक हिरासत की अवधि एक दिन बढ़ाई

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपित जेम्स क्रिश्चियन मिशेल की न्यायिक हिरासत एक के लिए बढ़ा दी है। पिछले 5 जनवरी को कोर्ट ने मिशेल को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 

 
सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि इटली की कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए गए, वे झूठे हैं। इसका उनके पास साक्ष्य मौजूद हैं। ईडी ने कहा था कि हमारी जांच संतोषजनक थी और हमने ये जांच की कि विभिन्न बैंक खातों के जरिए हवाला की कितनी रकम जमा हुई है। 
 
 
पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने मिशेल की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। ईडी और सीबीआई दोनों ने मिशेल की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी 'प्रभावशाली लोगों' से नजदीकी है, ज़मानत मिलने पर देश छोड़कर भाग सकता है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मिशेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के चार्जशीट पर संज्ञान ले चुकी है, इसलिए आरोपित डिफाल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता है।
 
मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसके खिलाफ 60 दिनों की तय समय-सीमा में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी। मिशेल ने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है। इससे पहले, 11 दिसंबर, 2018 को कोर्ट ने मिशेल के हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के सैंपल लेने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने मिशेल को अपने परिवार के सदस्यों में से अपने भाई के अलावा सभी लोगों से बात करने की अनुमति दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद 4 दिसंबर की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब 3 हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए।
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