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सुनंदा पुष्कर केस: शशि थरूर के खिलाफ सुनवाई सात मार्च तक टली
By Deshwani | Publish Date: 21/2/2019 4:41:53 PM
सुनंदा पुष्कर केस: शशि थरूर के खिलाफ सुनवाई सात मार्च तक टली

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत के मामले की सुनवाई आज टाल दी है। कोर्ट ने 7 मार्च को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है।

 
आज सुनवाई के दौरान शशि थरूर पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वो दस दिनों के भीतर शशि थरूर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर अपनी दलील रखें। सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकील विकास पाहवा ने कहा कि पुलिस ने सभी दस्तावेज हमें नहीं सौंपे हैं।
 
पिछले 4 फरवरी को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने खुद को अभियोजन को मदद करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की विजिलेंस रिपोर्ट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आ सके। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की कोर्ट ने 4 फरवरी को इस मामले को ट्रायल के लिए सेशंस कोर्ट में भेज दिया था, जिसके बाद आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई। 
 
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की थी। पिछले 14 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह शशि थरूर को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। स्वामी ने यह मांग की थी कि इस मामले में साक्ष्यों को नष्ट करने पर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की जाए। स्वामी का कहना था कि विजिलेंस रिपोर्ट देखने के बाद ही उचित आरोप तय करने में कोर्ट को मदद मिलेगी। 
 
इससे पहले 14 मई,2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में सुनंदा पुष्कर के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को आरोपित बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा498-ए और 306 के तहत आरोपित बनाया गया।
 
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