ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
राष्ट्रीय
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'शहीद' शब्द के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका को किया खारिज
By Deshwani | Publish Date: 19/2/2019 2:51:04 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'शहीद' शब्द के इस्तेमाल की मांग वाली याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सैन्य बलों की मौत को मीडिया के द्वारा हत्या की बजाय शहीद कहने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता की इस बात के लिए आलोचना की कि ऐसी मांग करने वाली एक और याचिका अक्टूबर 2016 में निष्पादित करने के बावजूद उन्होंने याचिका दायर की है।

 
याचिका वकील अभिषेक चौधरी ने दायर की थी। याचिका में पिछले 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवानों की मौत से जुड़ा हुआ था। याचिका में अभिषेक चौधरी ने कहा था कि जवानों की मौत के लिए सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। उन्हें शहीद कहा जाना चाहिए।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS