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तेजस्वी यादव को खाली करना होगा सरकारी बंगला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की खारिज
By Deshwani | Publish Date: 8/2/2019 11:46:08 AMनई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका सगा है। बंगला विवाद में उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव पर कोर्ट का समय खराब करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब उन्हें सरकारी सरकारी बंगला खाली करना होगा। तेजस्वी पटना के उस बंगले को नहीं छोड़ना चाहते जो उन्हें पद पर रहते दिया गया था। पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच तेजस्वी की याचिका खारिज कर चुके हैं। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
तेजस्वी यादव पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित उस बंगले में रहते हैं जो डिप्टी सीएम के लिए चिन्हित किया गया है । जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे तो उस हैसियत से उन्हें ये बंगला दिया गया था। लेकिन हाल में बिहार सरकार ने बंगला खाली करने को कह दिया है। दूसरा तथ्य ये है कि फिलहाल प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं और वे एक पोलो रोड में उस बंगले में रहते हैं जो नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित किया गया है।